वहुमूल्य धातुओं का आयात :
 
 
वहुमूल्य धातु प्रभाग द्वारा आयातित मदें :
   
क्र0 सं0 मद की तोल-श्रृंखला
   
स्वर्ण किलोग्राम बार, 100 ग्रा. बार, अन्य
   
चांदी    मानक बार व दाने
   
प्लेटीनम   1,5,10 ट्राय औंस बार व दाने
   
पेलाडियम   1 कि.ग्रा. बार
   
कच्चे हीरे  
   
रंगीन पत्थर रूबी, पन्ना व अन्य अर्ध-कीमती पत्थर
   
 
बुलियन आयात संबंधी विस्तृत विवरण
विदेश व्यापार नीति के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत एमएमटीसी बुलियन का आयात करती है तथा निर्यातकों को इसकी आपूर्ति करती है । इस संबंध में निम्नलिखित विभिन्न योजनाएं अपनाई जा रही हैं
 
 
   क) क्रेताओं के लिए एमएमटीसी बुलियन की आपूर्ति योजनाएं
 
निर्यातकों के लिए :
- ऋण पर
- तत्काल आधार पर
- पुन: पूर्ति आधार पर
 
  ऋण पर :
 
एमएमटीसी से ऋण योजना के अंतर्गत स्वर्ण प्राप्त करने के इच्छुक निर्यातकों को एक निर्धारित प्रपत्रा में सूचनाएं देते हुए स्वंय को पंजीकृत करवाना आवश्यक है। ऋण सुविधा, स्वर्ण के मूल्य तथा सीमा शुल्क के समतुल्य मूल्य की बैंक गारंटी प्रतिपादित करने पर ही उपलब्ध होती है। स्वर्ण खरीदने की तिथि पर कमीशन, सीआईपी प्रीमियम तथा सेवा प्रभार आदि सहित लंदन मेटल एक्सचेंज पर उस दिन प्रचलित मूल्य पर खरीदे गये सोने की मात्राा के बराबर विदेश व्यापार नीति के अनुसार निर्धारित दिनों के अंदर सोने का पुर्नभुगतान तथा निर्यात करना आवश्यक है। एमएमटीसी द्वारा तय की गई ब्याज दर पर ऋण पर उस अवधि के लिए लागू ब्याज वसूला जाएगा।
 
  तत्काल आधार पर क्रय :
 
तत्काल खरीद के लिए आवेदन पत्रा के साथ पार्टी द्वारा खरीदे जाने वाले सोने का अप्रयोगमूलक मूल्य (मांग-पत्रा, बैंकर चैक, हाई वैल्यू चैक) के रूप में तथा सीमा शुल्क के लिए बैंक गारंटी निकटतम एमएमटीसी कार्यालय में जमा करानी होगी।  सुपुर्दगी देय मूल्य के साथ-साथ कमीशन, सीआईपी, सुपुर्दगी प्रभाग तथा एमएमटीसी के सेवा प्रभार आदि सहित जमा कराने पर ही की जाएगी। सोने की सुपुर्दगी वास्तविक तथा अप्रयोगमूलक मूल्य के बकाया, यदि कोई हो तो का भुगतान किये जाने पर ही निर्यातक के प्राधिकृत प्रतिनिधि को की जायेगी।
 
  पुन: पूर्ति आधार पर :
 
एमएमटीसी से पुन: पूर्ति आधार पर सोना लेने के इच्छुक निर्यातकों को निर्धारित प्रपत्रा में आवेदन करते हुए स्वंय को एमएमटीसी के निकटवर्ती कार्यालय में पंजीकृत कराना होगा। बुक की गई बहुमूल्य धातु की मात्राा निर्यातित उत्पाद के बहुमूल्य धातु अंश तथा स्वीकार्य टूट-फूट व्यय के समतुल्य होनी चाहिए। पंजीकरण के समय एमएमटीसी द्वारा घोषित अप्रयोगमूलक मूल्य का 20 प्रतिशत आरंभिक जमा के रूप में पंजीकरण के साथ जमा कराना होगा। स्वर्ण की सुपुर्दगी ब्याज सहित पूर्ण राशि का भुगतान करने पर ही की जाएगी ।
 
  (ख)   घरेलू उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु :
 
-   ऋण पर

-   तत्काल आधार पर
 
  ऋण पर :
 

निर्धारित प्रपत्रा में माल के 110 प्रतिशत अप्रयोगमूलक मूल्य की बैंक गारंटी के साथ ग्राहक को पंजीकरण कराना होगा। ऋण की अधिकतम अवधि 90 दिन की है। ग्राहक ऋण अवधि के दौरान किसी भी कार्यदिवस में स्वर्ण का मूल्य-निर्धारण करवा सकता है तथा देय ब्याज सहित स्वर्ण के मूल्य का भुगतान कर सकता है। 

स्वर्ण  के पुनर्र्भुगतान के समय ग्राहक स्वर्ण मूल्य, सीमाशुल्क, क्लीयरिंग तथा हैंडलिंग व्यय, भंडारण प्रभार, सेवा प्रभार तथा अन्य कोई अनुषांगिक प्रभार का डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर जमा करवाएगा। वचनबध्द परेषण्ा के मामले में ग्राहक को 10 प्रतिशत ईएमडी जमा करवानी होगी। ऋण के पुनर्भुगतान के समय ग्राहक, आपूर्तिकारक के साथ तय किए गए मूल्य के आधार पर यथा लागू ब्याज सहित धातु का मूल्य जमा कराएगा। अन्य प्रभार बिक्री कर/वैट/चुंगी तथा स्थानीय कर आदि राज्य में प्रचलित दरों के आधार पर देय हाेंगें ।

 
  तत्काल आधार पर :
 
ग्राहकों को इसके लिए एमएमटीसी में स्वंय को पंजीकृत करवाना होगा।  ग्राहकों को स्वर्ण की खरीद के दिन के लिए एमएमटीसी द्वारा वांछित सोने की मात्राा के लिए निर्धारित काल्पनिक मूल्य का भुगतान मांग पत्रा/बैंकर्स चैक आदि के रूप में करना होगा।  एमएमटीसी के बैंक खाते में राशि की प्राप्ति होने पर ही ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी की जाएगी।

ग) एल/सी आधार पर : आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार यूसेंस एलसी आधार पर भी आयात किया जा सकता है। 25 प्रतिशत ई एम डी (यह मूल्य 110 प्रतिशत अथवा स्टॉप लॉस क्लाज पर आंका जाता है) जमा करवाकर एमएमटीसी को मांग पत्रा प्रस्तुत कर सकते हैं विदेशी आपूर्तिकार के लिए एमएमटीसी द्वारा एल/सी खोलनी होगी। माल की सुपुर्दगी देने से पहले क्रेता द्वारा एमएमटीसी को शेष राशि जमा करवानी होगी जिसे पहले ई एम डी के रूप में जमा किया गया था, राशि सहित एफडीआर में परिवर्तित किया जायेगा ।
 
  बैंक गारंटी :
 

क) जो निर्यातक एमएमटीसी से सोने की खरीद करना चाहते हैं उन्हें सोने का मूल्य/लागू सीमा शुल्क की राशि को राष्ट्रीकृत बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।  अनुसूचित/निजी बैकों द्वारा जारी बैंक गारंटियां स्वीकार्य हैं। जारीकर्ता बैकों को निम्नलिखित शर्तों की पुष्टि करनी होगी :

 

1)   बैंक की न्यूनतम नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये होनी चाहिए।

2)   न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 9 प्रतिशत होनी चाहिए।

 

ख) एमएमटीसी की ऋण योजना के अंतर्गत स्वर्ण देने के लिए निर्यातक को उपरोक्त मानकों को पूरा करने वाले दो बैकों की बैंक गारंटी (बीजी) देनी होगी। प्रथम बैंक गारंटी जो कि प्रमुख बैंक गारंटी होगी ऋण पर लिए जा रहे स्वर्ण के प्रचलित अप्रयोगमूलक मूल्य की होगी तथा दूसरी अथवा शेष की बैंक गारंटी में ऋण पर लिये जा रहे माल की मूल्य राशि के ब्याज सहित सीमा शुल्क समाहित होगी। बैंक गारंटी का प्रपत्रा एमएमटीसी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

 

ग) एमएमटीसी की तत्काल खरीद योजना के अंतर्गत स्वर्ण प्राप्त करने वाले निर्यातकों को सीमा-शुल्क के मूल्य सहित 120 दिन अथवा बैंक द्वारा निर्यात के लिए स्वीकृत अधिकतम अवधि का ब्याज की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी ।

 
  बुलियन व्यापार के संबंध में अतिरिक्त सुविधाए :ं
 

1. कार्य दिवसों को रात 11.00 बजे तक आपूर्तिकारों के साथ तत्काल दर निर्धारण की व्यवस्था।  

2-   कार्य दिवसों तथा शनिवार को कार्यालय समय के पश्चात रात 8.00 बजे तक बुलियन की सपुर्दगी व्यवस्था।

ग्राहक पंजीयन प्रपत्रा/मूल औपचारिकताएं जो निर्यातक इन योजनाओं के अन्तर्गत स्वर्ण लेने के इच्छुक है उन्हें अपनी कंपनी के पत्रा शीर्ष पर निम्नलिखित सूचनाएं / दस्तावेज जमा करवाने होंगे। सभी दस्तावेज स्वयं प्रमाणित होने चाहिए।

1. फर्म/कंपनी का नाम                   :

2. दूरभाष तथा फैक्स संख्या सहित पता    :

3. जीजेईपीसी द्वारा जारी आरसीएमसी

  (पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्रा) सं.  :        प्रति संलग्न करें।

4. आई ई कोड सं.                :        -वही-

5. नवीनतम आईटीसीसी                  :        -वही-

6. बिक्री कर पंजीयन सं. / टीआईएन सं.  :    -वही-

7. कस्टम पंजीयन सं.                    :

8. पीएएन सं.                          :

9. संविधान

 

क. स्वामित्व                            :      मालिक का नाम व पता

 

ख. भागीदारी फर्म                        :      फर्म का नाम

   (भागीदारी डीड की प्रति संलग्न करें             1.

    यदि पंजीकृत है तो पंजीयन प्रमाण         2.

   पत्रा संलग्न करें।)                     3.

 

ग.  लिमिटेड कंपनी                       :      निदेशकों के नाम

   (मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन / आर्टिकल्स        1.

   आफ एसोसिएशन, गत वर्ष की अंकेक्षित          2.

   तुलन पत्रा की प्रति)                          3.

 

10. पता सहित बैंकर्स के नाम              :      1.

                               2.

11. बैंकर्स की गोपनीयता रिपोर्ट              :

12. आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए

    प्राधिकृत भागीदार/मालिक / निदेशक

    का नाम (उनके नमूना हस्ताक्षर का एक

    सैट बैंकर्स द्वारा सत्यापित / स्वयं सत्यापित

    फोटो प्रति संलग्न करें।)

13-   घोषणा सहित इस आशय का शपथ कि

निर्यातक को कभी विवर्जित नहीं किया /

काली सूची में नहीं डाला गया है।

14-    प्रासंगिक बिक्री / वैट प्रकटन

15-  मालिक / भागीदार / निदेशक के पासपोर्ट की प्रति

 
  << पीछे